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1 सितंबर के बदलाव

| सितंबर 01, 2023 WIB
देशभर में 5 नियम बदल जाएंगे, आपकी जेब पर होगा असर 


1 सितंबर 2023 (1st September 2023) से कई बड़े बदलाव होने जा रहा है, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा. गैस सिलेंडर (LPG Price) से लेकर के कर्मचारियों की सैलरी और क्रेडिट कार्ड (Credit Card Rules) के नियम बदल जाएंगे. तो आप 1 तारीख से पहले ही जान लें कि किन-किन नियमों में बदलाव होने वाला है-

1. बढ़ जाएगी कर्मचारियों की सैलरी

1 सितंबर से नौकरीपेशा लोगों की जिंदगी में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. 1 तारीख से नौकरी करने वालों की सैलरी के नियम बदलने जा रहे हैं. इन नए नियमों के तहत टेकहोम सैलरी में इजाफा हो जाएगा. इसका फायदा उन कर्मचारियों को होगा, जिनको एम्प्लॉयर की तरफ से रहने के लिए घर मिला है और उनकी सैलरी से कुछ डिडक्शन होता है. रेंट-फ्री अकोमोडेशन (Rent-Free Accommodation) से जुड़े नियमों में कल से चेंज हो जाएगा. 

2. एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड

एक्सिस बैंक के फेमस मैग्नस क्रेडिट कार्ड में 1 सितंबर से बदलाव होने जा रहा है. इन बदलावों के बाद में ग्राहकों को पहले की तुलना में कम रिवॉर्ड्स प्वाइंट मिलेंगे. इसके साथ ही कुछ ट्रांजैक्शंस पर ग्राहकों को अगले महीने से स्पेशल डिस्काउंट्स का लाभ नहीं मिल पाएगा. इसके साथ ही ग्राहकों को 1 तारीख से सालाना फीस भी देनी होगी. 

3. LPG से लेकर सीएनजी के जारी होंगे नए रेट्स

इसके साथ ही तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को गैस सिलेंडर से लेकर सीएनजी और पीएनजी की कीमतों को रिवाइज करती हैं. माना जा रहा है कि इस बार सीएनजी-पीएनजी की कीमतों में कटौती हो सकती है 

4. 16 दिन बंद रहेंगे बैंक

इसके अलावा अगले महीने बैंकों में पूरे 16 दिनों की छुट्टी रहेगी तो आप लिस्ट देखकर ही प्लानिंग करें. आरबीआई की तरफ से हर महीने की बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी जाती है. ये छुट्टियां अलग-अलग राज्यों के हिसाब से होती है तो आप अपने हिसाब से बैंक ब्रांच जाने की प्लानिंग करें. 

5. घट जाएंगे IPO लिस्टिंग के दिन

सेबी (SEBI) ने आईपीओ लिस्टिंग को लेकर बड़ा कदम उठाया है. सेबी 1 सितंबर से आईपीओ लिस्टिंग के दिन घटाने जा रहा है. शेयर बाजारों में शेयरों के लिस्ट होने की समयसीमा घटाकर आधी यानी तीन दिन कर दी गई है. सेबी के मुताबिक,IPO के बंद होने के बाद प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता में लगने वाले समय को 6 कार्य दिवस (टी + 6 दिन) से घटाकर तीन कार्य दिवस (टी + 3 दिन) करने का निर्णय किया गया है. यहां ‘टी’ निर्गम बंद होने की अंतिम तिथि है.